उच्च न्यायालय ने काजोल पर आधारित अश्लील सामग्री को हटाने का आदेश दिया उच्च न्यायालय ने काजोल पर आधारित अश्लील सामग्री को हटाने का आदेश दिया



– काजोल के व्यक्तित्व अधिकारों को बरकरार रखने का फैसला

– काजोल के नाम या तस्वीरों का इस्तेमाल ऑनलाइन व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए नहीं किया जा सकता

मुंबई: दिल्ली हाई कोर्ट ने फिल्म अभिनेत्री काजोल के व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा करने का आदेश दिया है. इसके अलावा काजोल पर आधारित सभी अश्लील सामग्री को भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से हटाने का आदेश दिया गया है।

अंतरिम राहत देते हुए एक आदेश में उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि काजोल का नाम या उनकी तस्वीरें या उनके व्यक्तित्व से जुड़ी किसी भी चीज़ का इस्तेमाल ऑनलाइन व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए नहीं किया जा सकता है।

हाई कोर्ट ने कहा कि ये आदेश एआई टूल्स की मदद से काजोल की विशेषता वाले डीपफेक कंटेंट के निर्माण को रोकने और अब तक पोस्ट की गई सामग्री को हटाने के लिए जारी किए गए हैं।

गौरतलब है कि हाल के दिनों में अनिल कपूर और ऐश्वर्या राय समेत कई अभिनेताओं ने अपने व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा के लिए हाई कोर्ट से ऐसी राहत हासिल की है.



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